
दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया है. सोमवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर कराई गई वोटिंग में बिल के फेवर में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े. अब इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. उनके हस्ताक्षर और गजट में प्रकाशन के साथ ही यह बिल कानून बन जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के बजाय उपराज्यपाल के पास आ जाएगा.
इस मुद्दे पर राज्यसभा में बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि केंद्र की दी हुई शक्ति पर दिल्ली सरकार अतिक्रमण करती है. उसे रोकने के लिए हम संवैधानिक रूप से यह बिल (Delhi Service Bill Latest Updates) लेकर आए हैं. उन्होंने कहा कि कई बार केंद्र में कांग्रेस और दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही लेकिन उनमें कभी भी ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर उस तरह का झगड़ा नहीं हुआ, जैसा इस सरकार में देखने को मिला. उस वक्त सारे फैसले एक व्यवस्था के तहत होते थे और इससे किसी सीएम को भी कभी दिक्कत नहीं हुई.